Edited By Kamini,Updated: 18 Jan, 2025 04:45 PM
पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं।
पंजाब डेस्क : पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा विभाग ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के बस, वैन चालकों और कंडक्टरों के लिए आंखों की जांच के साथ-साथ डोप टेस्ट प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई स्कूल निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो चालक व प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट (EO) प्रत्येक निजी स्कूल के प्रिंसिपल और कंडक्टर की टेस्ट रिपोर्ट लेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, निजी स्कूलों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को पुलिस वैरीफिकेशन, आंखों की जांच के साथ-साथ डोप टेस्ट प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। यह रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक स्कूल की समीक्षा करेंगे। यदि कोई लापरवाही या चूक हुई तो स्कूल सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। यदि कोई स्कूल निर्देशों का उल्लंघन करता है तो डीसी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति बैठक में कार्रवाई करेगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी विभिन्न स्कूलों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पहल की है।
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