Edited By Tania pathak,Updated: 07 Sep, 2021 12:01 PM
सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने 10वीं और 12वीं क्लास टर्म-1 के सैंपल पेपर्स 2021-22 जारी कर दिए हैं। सी.बी.एस.ई. बोर्ड एग्जाम 2022 में बैठने वाले...
चंडीगढ़ (हांडा): ई.टी.टी. अध्यापक व अन्य ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन पर पंजाब सरकार द्वारा थोपी जा रहे वेतन और नई पैंशन स्कीम का विरोध किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह की कोर्ट ने पंजाब के शिक्षा, वित्त व परसोनल सचिव और अन्य को 14 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया है।
पटीशनरों के वकील ने दलील दी कि पटीशनर 2006 -2007 दौरान जिला परिषदों में नियुक्त हुए थे, जो कि एक खुद -मुख्तियार अदारे हैं, इसलिए पंजाब सिविल सेवाओं अनुसार मिलने वाली पुरानी पैंशन के हकदार हैं और उन पर नई पैंशन स्कीम थोपना गैर-कानूनी और पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन होगी।
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