Edited By Sunita sarangal,Updated: 18 Nov, 2023 03:56 PM
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रधान सचिव, गृह मामले और न्याय विभाग, पंजाब सरकार द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अहम प्रबंध किए गए हैं।
नवांशहर: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रधान सचिव, गृह मामले और न्याय विभाग, पंजाब सरकार द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अहम प्रबंध किए गए हैं। जिसक चलते नवांशहर जिले में मेलों, कार्यक्रमों और शिक्षण संस्थानों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राप्त आदेशों की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने मेलों, आयोजनों व शैक्षणिक संस्थानों में हथियार ले जाने व प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है।
धारा 144 के तहत जारी किए गए इन आदेशों में जिले में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थान, जुलूस, बारात, शादी पार्टी या अन्य समारोह/सार्वजनिक समारोह और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार लेजाने या उनका प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हथियारों को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। हथियारों या हिंसा का गुणगान करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उनके संज्ञान में आया है कि आमतौर पर जिम्मेदार पक्ष धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जला देते हैं, जिससे पर्यावरण, जीव-जंतुओं, खड़ी फसलों, सड़कों के किनारों को नुकसान होता है। लगाए गए पेड़/पौधों को नुकसान होने का डर रहता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भूमि की उर्वरता भी नष्ट हो जाती है।
जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक जिले की सीमा के अंदर कंबाइन मालिकों द्वारा धान की कटाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिले के सभी कंबाइन मालिकों, जमींदारों/किसानों को धान की कटाई करते समय कंबाइनों के सुपर एस.एम.एस. पंखों को चालू हालत में रखने व बिना सुपर एस.एम.एस. लगे कंबाइनों को चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 13 जनवरी तक लागू रहेगा।
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