गुरदासपुर के जिलाधीश व सचिव पंजाब ने NGT को भरा 2 लाख जुर्माना, जानें क्यों...

Edited By Vatika,Updated: 29 Mar, 2024 09:11 AM

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कुछ साल पहले जहां दीनानगर में पुलिस स्टेशन के पास 10-12 फीट गहरा तालाब था, वहां अब 8-8 फीट ऊंचे कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): जिलाधीश और सचिव पंजाब द्वारा 20 मार्च को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली की मुख्य पीठ के समक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चल रहे मामले में गैर हाजिर होने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरा गया है। मामला दीनानगर के एक कार्यकर्त्ता सुनील दत्त द्वारा दीनानगर नगर परिषद के खिलाफ ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर दायर की गई शिकायत का है। कुछ साल पहले जहां दीनानगर में पुलिस स्टेशन के पास 10-12 फीट गहरा तालाब था, वहां अब 8-8 फीट ऊंचे कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं।

5 अक्तूबर 2023 को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व स्थिति की जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित कर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। 21 नवम्बर 2023 को ई-मेल के माध्यम से ट्रिब्यूनल को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर पंजाब राज्य के मुख्य सचिव, दीनानगर नगर परिषद की ई.ओ. किरण महाजन, गुरदासपुर के जिलाधीश और पर्यावरण विभाग पंजाब के सचिव को भी नोटिस भेजा गया है।

वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई दौरान पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील नगिंदर बनिपाल व किरण महाजन कार्यकारी अधिकारी एम.सी. दीनानगर भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए लेकिन जिलाधीश व सचिव पंजाब पेश नहीं हुए। इसके चलते सचिव पंजाब सरकार और जिलाधीश गुरदासपुर (पूर्व) को एन. जी. टी. ने 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया था। यह पैसा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के पास जमा किया जाना है। इस केस की अगली तारीख 6 अगस्त 2024 तय की गई है। इसके साथ ही दीनानगर के ठोस कूड़ा प्रबंधन को लेकर नगर कौंसिल दीनानगर द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सचिव पंजाब व जिलाधीश गुरदासपुर को देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है।

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