30 लाख खर्च कनाडा भेजी बहू ने बदला रंग, नहीं पता था देखना पड़ेगा यह दिन

Edited By Urmila,Updated: 04 Oct, 2023 05:31 PM

daughter in law sent 30 lakh expenses to canada

काजल के विदेश जाने की सारी फीस तथा खर्चा करके उसको कनाडा भेज दिया।

मोगा : मोगा निवासी बलविन्द्र सिंह के बेटे को विवाह कर कनाडा ले जाने का झांसा देकर काजल निवासी ग्रोवर इन्क्लेव कपूरथला ने अपने माता-पिता के साथ कथित मिलीभगत करके 30 लाख रुपए हड़पे जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जांच के बाद थाना सिटी मोगा में काजल, उसकी माता कीरती तथा पिता सतीश कुमार सारे निवासी ग्रोवर इन्क्लेव करतारपुर रोड कपूरथला के खिलाफ धोखाधड़ी तथा कथित मिलीभगत का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सहायक थानेदार हरमेश लाल द्वारा की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक मोगा को दिए शिकायत पत्र में बलविन्द्र सिंह ने कहा कि उसके बेटे नवशरनदीप सिंह का विवाह अक्तूबर 2019 को काजल निवासी कपूरथला के साथ हुआ था, जिसने आइलैट्स में से साढ़े 6 बैंड हासिल किए थे। काजल के माता-पिता ने कहा कि वह उनती बेटी को विवाह करवाकर कनाडा भेज दें तथा सारा खर्चा भी उन द्वारा किया जाए। जब काजल कनाडा पहुंच गई, तो वह अपने पति को बुला लेगी।

उन्होंने विश्वास करके काजल के विदेश जाने की सारी फीस तथा खर्चा करके उसको कनाडा भेज दिया, जिस पर हमारा 30 लाख के करीब खर्चा हुआ, लेकिन काजल ने अपने पति को विदेश नहीं बुलाया तथा जो फाइल उसने एम्बैसी में लगाई थी, वह अधूरी होने के कारण केस रद्द हो गया, जिस पर हमने उनको कहा कि हमारे पैसे वापस कर दो या लड़के को कनाडा बुलाने के लिए काजल को कहो, लेकिन किसी ने उनकी कोई बात न सुनी तथा उनके साथ 30 लाख रुपए की ठगी की गई।

बलविन्द्र सिंह ने कहा कि जब पंचायती तौर पर कथित आरोपियों से बातचीत की, तो उन्होंने 30 लाख रुपए का चैक दिया था, जो  पंजाब नैशनल बैंक अमृतसर रोड मोगा में लगाया, तो वह बाऊंस हो गया। इस उपरांत कथित आरोपियों ने उन पर दबाव डालने के लिए तलाक का केस भी दायर कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद के बाद उनकी बहू काजल करीब तीन महीने उनके पास रही। इस तरह सारे कथित आरोपियों ने कथित मिलीभगत करके उनके साथ धोखा किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक मोगा ने इस मामले को गंभीरता से लेते इसकी जांच एस.पी.आई. मोगा को करने का आदेश दिया। जांच के बाद जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष पेश करने के लिए बुलाया तथा जांच उपरांत शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाने पर कानूनी राय हासिल करने के बाद कथित आरोपियों के खिलाफ उक्त मामला दर्ज किया गया, गिरफ्तारी बाकी है।

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