Edited By Vatika,Updated: 21 Jul, 2025 02:02 PM

10 दिन बाद पूरी माफी नही मिलेगी क्योंकि
लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी पर जो छूट दी गई है, उसके तहत 10 दिन बाद पूरी माफी नही मिलेगी क्योंकि इस संबंध में मई के दौरान लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म होने जा रही है।
हालांकि इसके बाद 3 महीने तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी पर आधी माफी ही मिलेगी लेकिन इसके साथ एकमुश्त बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की शर्त लागू की गई है।
नगर निगम को मिला 4 करोड़ का पेंडिंग रेवेन्यू
सरकार द्वारा लागू की गई बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी की माफी देने संबंधी फैसले को हल्का वेस्ट के उप चुनाव में सियासी लाभ लेने के नजरिए से देखा गया था लेकिन इस योजना के दौरान नगर निगम को बैठे बिठाए 4 करोड़ का पेंडिंग रेवेन्यू मिल गया है, जिसमें 2200 ऐसे लोगों दुआरा रिटर्न दाखिल की गई है, जिन्होंने 2013 से लेकर अब तक एक बार भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नही किया गया था जबकि इस पीरियड के दौरान कुल जमा हुई बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न का आंकड़ा 40 हजार बताया जा रहा है।