Edited By Kamini,Updated: 12 Mar, 2025 07:09 PM

पंजाब वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है। अगर आप भी नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो खास खबर आपके लिए है।
पंजाब डेस्क : पंजाब वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है। अगर आप भी नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो खास खबर आपके लिए है। मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन के नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसके चलते अब पासपोर्ट अप्लाई करने की प्रक्रिया पहले से सख्त हो गई है।
नए नियमों के अनुसार जन्म सर्टिफिकेट जरूरी है। 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे आवेदकों को अब जन्म सर्टिफिकेट पेश करना आवश्यक होगा। यह सर्टिफिकेट नगर निगम, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार या ''जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969” के तहत मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 अक्टूबर, 2023 से पहले जन्मे लोग अभी भी अन्य दस्तावेजों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी सेवा रिकॉर्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शामिल है।
नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट में के अंतिम पन्नों पर आवासीय पता नहीं छपेगा। अब इसे डिजीटल कर दिया गया है। सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अब यह जानकारी बारकोड के रूप में पासपोर्ट में शामिल की जाएगी। वहीं अगर इमीग्रेशन अधिकारी को इसकी जानकारी की जरूरत होगी तो वही स्कैन करके पता कर सकता है। नए नियमों के अनुसार अब पासपोर्ट के पर माता-पिता का नाम छापने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी पासपोर्ट धारकों की गोपनीयता में सुधार होगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जोकि सिंगल पेरेंट्स हैं।
इसके अलावा पहचान को आसान बनाने के लिए अब पासपोर्ट के लिए रंग कोडिंग प्रणाली लागू की गई है।
सरकारी अधिकारियों को सफेद पासपोर्ट मिलेंगे।
राजनयिकों के लिए लाल पासपोर्ट होगा।
आम नागरिकों को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जैसा कि पहले होता था।
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