Edited By Vatika,Updated: 01 Apr, 2025 10:44 AM

शहर की जनता की जेब पर पहली अप्रैल से भारी बोझ पड़ने जा रहा है।
चंडीगढ़ः शहर की जनता की जेब पर पहली अप्रैल से भारी बोझ पड़ने जा रहा है। कुछ दिनों प्रशासन की ओर से लिए गए फैसले पहली अप्रेल से लागू होने जा रहे है। इसमें पानी, बिजली व गारबेज के साथ ही कलैक्टोरेट और फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट की दरों में भी वृद्धि हो जाएगी।
इसके साथ ही रात 12 बजे से संपत्ति कर की नई दरें भी लागू हो गई है। हाल ही में कलैक्टोरेट अभी बढ़ा ही था कि सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन ने नए चालू वित्त वर्ष 2025-26 कमर्शियल और रेजीडैंशियल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी।
कर्मिशयल प्रॉपर्टी को 3 गुना बढ़ाया गया है। कमिर्शयल प्रॉपर्टी टैक्स की दरें 3 से 6 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। इसी तरह रेजीडैंशियल प्रापर्टी की दरें सैक्टरों को जोन वाइस विभाजित कर तय की हैं। नोटिफिकेशन पहली अप्रेल से लागू मानी जाएगी।