जिला अदालत कैंटीन में ओवरचार्जिंग का मामला उजागर, एडवोकेट हितेश सूरी ने की जनहित शिकायत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Apr, 2026 10:41 PM

case of overcharging exposed at district court canteen

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित कैंटीन में पैकेज्ड उत्पादों पर छपी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवा वकील हितेश सूरी ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्रशासनिक प्रमुख श्री...

जालंधर : जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित कैंटीन में पैकेज्ड उत्पादों पर छपी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवा वकील हितेश सूरी ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्रशासनिक प्रमुख श्री निरभौ सिंह गिल को लिखित शिकायत सौंपी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 अप्रैल को दोपहर के समय एडवोकेट हितेश सूरी ने कैंटीन से एक रिफ्रेशमेंट खरीदा। उक्त उत्पाद पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 60 रुपये था, जबकि उनसे 70 रुपये वसूले गए। भुगतान डिजिटल माध्यम के जरिए किया गया। जब उन्होंने अतिरिक्त वसूली गई राशि पर आपत्ति जताई, तो संबंधित कैंटीन वेंडर ने न केवल राशि लौटाने से इंकार कर दिया, बल्कि कथित रूप से दुर्व्यवहार भी किया और मनमानी करने की बात कही। 

घटना को गंभीरता से लेते हुए एडवोकेट हितेश सूरी ने तत्काल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्रशासनिक प्रमुख को लिखित शिकायत दी, जिसमें कैंटीन में चल रही इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि एक वकील से इस प्रकार अधिक राशि वसूली जा रही है, तो अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ओवरचार्जिंग की जा रही है। इससे यह साफ़ है कि रोज़ाना ही कोर्ट स्टाफ, वकीलों, पुलिस मुलाजिमों तथा आम लोगों के साथ ठगी हो रही है।

प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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