बच्ची से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाकर हत्या करने का मामला, अगली सुनवाई 17 को

Edited By Mohit,Updated: 07 Dec, 2020 08:04 PM

case of burning child alive after rape next hearing on 17

पुलिस के पास पुख्ता सबूत होने की वजह से दोनों ही आरोपियों की जमानत याचिका को पहले ही अदालत ने रद्द की हुई है.....

होशियारपुर (अमरेन्द्र मिश्रा): जिले के टांडा कस्बे के साथ लगते एक गांव में 21 अक्तूबर को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद जिंदा जलाकर हत्या कर करने के आरोप में आरोपी पोता सुरप्रीत सिंह पुत्र दिलविन्द्र सिंह और दादा सुरजीत सिंह पुत्र काका सिंह मामले की सुनवाई आज सोमवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत में हुई। इस मामले में सोमवार को आरोपी दादा सुरजीत सिंह की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई जबकि मानवता को शर्मसार करने वाले इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी सुरप्रीत सिंह अभी भी अमृतसर के अस्पताल में उपचाराधीन रहने की वजह से उसकी पेशी नहीं हुई। सोमवार को अदालत में आरोपी दादा-पोते के वकील को पुलिस की तरफ से पेश सप्लीमैंटरी कॉपी सौंपी गई। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के पश्चात जिले के इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 17 दिसम्बर तय की है। 

दादा-पोते की जमानत याचिका पहले ही चुकी है रद्द
सैशन कोर्ट परिसर में आज हुई कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील एडवोकेट नवीन जैरथ ने मीडिया को बताया कि सोमवार को टांडा में तैनात डी.एस.पी.दलजीत सिंह खख व टांडा थाने के एस.एच.ओ.इंस्पैक्टर विक्रम सिंह भी पहुंचे थे। आरोपी पक्ष के वकील की मांग पर आज उन्हें पुलिस की तरफ से अदालत में सौंपी गई सप्लीमैंटरी चालान की कॉपी सौंपी गई है। सप्लीमैंटरी कॉपी में फोरैंसिक रिपोर्ट, मैडीकल रिपोर्ट व सी.सी.टी.वी.कैमरे की फुटेज रिपोर्ट शामिल होती। इस बहुचर्चित मामले में की अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को अदालत ने तय की है। पुलिस की तरफ से पेश सप्लीमैंटरी कॉपी का अध्ययन करने के बाद ही वह इस मामले में कुछ बता सकते हैं लेकिन कानून के हिसाब से आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत होने की वजह से दोनों ही आरोपियों की जमानत याचिका को पहले ही अदालत ने रद्द की हुई है।

पीड़ित परिवार ने फिर कहा, अदालत से हमें जरूर मिलेगा न्याय 
पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि हम सभी को कानून पर पूरा भरोसा है। आरोपियों ने जिस तरह जघन्य अपराध किया है उससे हमें घोर मानसिक पीड़ा पहुंची है। हमें अदालत से जरूर न्याय मिलेगा। परिवारिक सदस्यों के अनुसार उनके दिल को तभी सुकून मिलेगा जब दोनों ही आरोपी दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी। अदालत जल्द से जल्द इन्हें फांसी की सजा सुनाए। एडवोकेट नवीन जैरथ ने कहा कि पुलिस की तरफ से तैयार चालान में वह तमाम तथ्य शामिल किए जो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायक होंगे। मासूम बच्ची को साथ ले जाने की सी.सी.टी.वी.फुटेज, कपड़े, केरोसिन की कैनी का जिक्र चालान में किया गया है अत: अदालत से आरोपियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 

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