Breaking: विवादों में घिरे मास्टर सलीम को कोर्ट से राहत, सुनाया यह फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Oct, 2023 08:23 PM

breaking salim surrounded by controversies

जालंधर के जिला एवं सत्र न्यायधीश निर्भय सिंह गिल की अदालत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में पंजाबी गायक मास्टर सलीम को अंतरिम जमानत दे दी है।

जालंधर : जालंधर के जिला एवं सत्र न्यायधीश निर्भय सिंह गिल की अदालत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में पंजाबी गायक मास्टर सलीम को अंतरिम जमानत दे दी है। मास्टर सलीम की तरफ से इस मामले में एडवोकेट पंकज शर्मा ने अदालत के समक्ष दलील पेश की कि मास्टर सलीम इस मामले में पुलिस के समक्ष पेश होकर जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। लिहाजा मामले में उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। सलीम के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्याधीश ने मास्टर सलीम को मामले में अग्रिम जमानत दे दी। मास्टर सलीम को इस मामले में पहले से ही अरेस्ट स्टे मिला हुआ था। सलीम के खिलाफ नकोदर के डेरा बाबा मुराद शाह में मां चिंतपूर्णी को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गोराया पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की धारा 438 और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद लोगों के विरोध के चलते इंस्ट्राग्राम पर एक लाइव वीडियो पोस्ट करते हुए मासटर सलीम द्वारा माफी मांग ली गई थी। 

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