Edited By Kamini,Updated: 13 Oct, 2023 03:25 PM

जिले के 13 पुलिस कर्मचारियों को अदालत ने सजा का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार इन 13 पुलिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप में अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें इन्हें 5-5 साल की सजा का फैसला सुनाया है।
लुधियाना (मेहरा) : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अजीत अत्री की अदालत ने आज करीब 20 वर्ष पुराने मामले का निपटारा करते हुए 13 पुलिस कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है, हालांकि अदालत में दोषियों ने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन अदालत उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुई।
इन पुलिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप था। साल 2003 में शिकायतकर्ता स्वर्गीय बिट्टू चावला व सुभाष कैटी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
शिकायतकर्ता सुभाष कैटी ने 14 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत के मामले में मामला दर्ज करवाया था।इस दौरान पुलिस ने भी उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया था,जिसमें अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।आरोपी पुलिस कर्मचारीयो पर 4 से 5 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे।
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