कालाबाजारी और जमाखोरी का पर्दाफाश, दुकान पर विभाग की छापेमारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Oct, 2025 07:07 PM

black marketing and hoarding exposed

मुख्य कृषि अधिकारी गुरदासपुर डॉ.अमरीक सिंह, कृषि अधिकारी डॉ. मनप्रीत सिंह, कृषि विकास अधिकारी प्रवर्तन डॉ. अमृतपाल सिंह, डॉ. हरमनदीप सिंह और ब्लाक कृषि अधिकारी डॉ. परमिंदर कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर खाद विक्रेता सैनी खाद...

गुरदासपुर (विनोद): मुख्य कृषि अधिकारी गुरदासपुर डॉ.अमरीक सिंह, कृषि अधिकारी डॉ. मनप्रीत सिंह, कृषि विकास अधिकारी प्रवर्तन डॉ. अमृतपाल सिंह, डॉ. हरमनदीप सिंह और ब्लाक कृषि अधिकारी डॉ. परमिंदर कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर खाद विक्रेता सैनी खाद स्टोर अड्डा सैदोवाल खुर्द पर छापामारी की। छापेमारी के दौरान, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान पर 130 बैग ट्रिपल सुपर फॉस्फेट खाद और 15 बैग 14.5 प्रतिशत पोटाश उर्वरक उतारे जा रहे थे।

इस संबंधी मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जब दुकान को मौके पर खुलवाया गया तो दुकान के अन्दर 350 बैग यूरिया खाद, 38 बैग सल्फर 90 प्रतिशत विभिन्न ब्रांड तथा 111 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद विभिन्न ब्रांड के पाए गए। इस खाद के स्टॉक के बारे में पूछे जाने पर उपस्थित अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि इस खाद के स्टॉक में से 125 बैग ट्रिपल सुपर फास्फेट, 15 बैग पोटाश 14.5 प्रतिशत तथा 350 बैग यूरिया खाद नैनेकोट सहकारी समिति द्वारा सप्लाई किया गया है।

जांच के दौरान दुकान का मालिक दविन्दर सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी नैनेकोट भी मौके पर उपस्थित हुआ तथा वह इस खाद के स्टॉक के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज व बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके कारण इन खाद के स्टॉक को अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है तथा आगामी आदेशों तक इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों और थाना भैणी मियां खां पुलिस की मौजूदगी में दुकान को सील कर दिया गया है और दुकान मालिक को इन खाद से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और बिल जमा करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर उसका उर्वरक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उक्त फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों और थाना भैणी मियां खां पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने सभी थोक विक्रेताओं और सहकारी समितियों के सचिवों को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि उर्वरकों की कालाबाजारी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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