Edited By Urmila,Updated: 04 Oct, 2023 02:11 PM

भरत इंदर सिंह चहल को जांच में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुए।
चंडीगढ़ : आमदन से ज्यादा जायदाद बनाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के ओ.एस.डी. रहे भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने चहल को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि पंजाब विजिलेंस द्वारा चहल खिलाफ आमदन से ज्यादा जायदाद बनाने के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की थी। इस दौरान विजिलेंस ने समन भेजकर भरत इंदर सिंह चहल को जांच में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुए।
गेट से वापिस लौटी थी विजिलेंस टीम
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल के घर पर 27 सितंबर को विजिलेंस ने छापा मारा था। आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में भरत इंदर सिंह चहल को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस विभाग की टीम उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन तब चहल के घर का दरवाजा नहीं खोला गया था जिसके चलते विजिलेंस टीम को बैरंग लौटना पड़ा। इसी बीच विजिलेंस विभाग की टीम ने गेट पर तैनात चौकीदार को एक पत्र दिया और वापस लौट गई थी।
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