भागीवांदर हत्या कांडः  अदालत ने मुख्यारोपी राजू को पुलिस रिमांड पर भेजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jun, 2017 03:12 PM

bhagi wander murder case

गांव भागीवांदर में  सरेआम युवक की हत्या करने वाले मुख्य अारोपी अमरिन्दर सिंह राजू  को पुलिस ने अदालत में पेश कर 30 जून तक का रिमांड हासिल किया है।

तलवंडी साबोः गांव भागीवांदर में  सरेआम युवक की हत्या करने वाले मुख्य अारोपी अमरिन्दर सिंह राजू  को पुलिस ने अदालत में पेश कर 30 जून तक का रिमांड हासिल किया है। पुलिस ने आरोपी का अदालत से 14 दिन का रिमांड मांगा था। 

क्या था मामला 
गत 8 जून को तलवंडी साबो निवासी विनोद कुमार उर्फ मोनू अरोड़ा को उक्त गांव की महिला सरपंच चरणजीत कौर के बेटे व अन्य 5 साथियों ने मिलकर उसे पहले घर से अगवा किया और गांव जोधपुर पाखर की कस्सी पर ले जाकर उसे तेजधार हथियारों से काट डाला। बेरहमी से काटे अंगों के साथ रक्त से लथपथ मोनू को गांव के बीच चौराहे पर फैंक दिया गया। यहां तक कि उसे अस्पताल तक ले जाने में पुलिस को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा व उपचार दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई कुलदीप की शिकायत पर आरोपी राजू, उसकी मां सरपंच चरणजीत कौर सहित 13 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। गांव वासियों ने एकत्र होकर पुलिस को चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने किसी एक को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वह आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी परन्तु 15 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मोनू के भोग के बाद उसके परिजनों ने हाईवे पर धरना देकर सड़क को जाम कर दिया और पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाते हुए मृतक की 2 बहनों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने पीड़ित परिवार से गिरफ्तारी के लिए 5 दिन का समय मांगा था तब जाकर धरना समाप्त हुआ फिर भी पुलिस गिरफ्तारी में नाकाम रही बल्कि आरोपी खुद ही उनके पास आ पहुंचा। 

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