बहबल कलां गोली कांडःपूर्व एस.एस.पी. शर्मा की जमानत याचिका रद्द

Edited By swetha,Updated: 03 Mar, 2019 08:22 AM

behbal kalan firing case

बहबल कलां गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा की तरफ से अपनी जमानत के लिए स्थानीय सैशन कोर्ट में लगाई गई दर्खास्त को जिला व सैशन जज फरीदकोट की तरफ से रद्द कर दिया गया है।

फरीदकोट (राजन): बहबल कलां गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा की तरफ से अपनी जमानत के लिए स्थानीय सैशन कोर्ट में लगाई गई दर्खास्त को जिला व सैशन जज फरीदकोट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। 

यहां यह बताने योग्य है कि गत 1 मार्च को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस उपरांत अदालत की तरफ से फैसला 2 मार्च के लिए छोड़ दिया गया था जबकि बहस दौरान सिट की तरफ से पूर्व एस.एस.पी. की जमानत याचिका को रद्द करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी गई थी। 

वहीं दूसरी तरफ 14 अक्तूबर, 2015 को बतौर एस.डी.एम. रहे हरजीत सिंह संधू ने गवाह के तौर पर नामजद होने की सूरत में अपने बयान खुद लिखने की बजाय मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत में इकबालिया बयान दर्ज करवा दिए हैं, ताकि भविष्य में किसी संभावी दबाव के चलते मुकर जाने की गुंजाइश न रहे। 
कोटकपूरा गोलीकांड समय विधायक रहे मनतार सिंह बराड़ ने भी अपने बचाव के लिए स्थानीय सैशन कोर्ट में अपनी बलैंक्ट जमानत की दर्खास्त लगा दी है, जिसकी सुनवाई अदालत की तरफ से 5 मार्च को निर्धारित की गई है। 

यहां भी यह बताने योग्य है कि सिट की तरफ से अपने कैंप दफ्तर फरीदकोट में गत 27 फरवरी को पूर्व विधायक बराड़ और एस.डी.एम. हरजीत सिंह संधू से लगातार देर रात तक 10 घंटे पूछताछ की गई थी जिसके चलते संधू और बराड़ ने अपने बचाव के लिए उक्त प्रयास किए हैं। पहले ही पुलिस हिरासत में चल रहे आई.जी. उमरानंगल की मुश्किलों में और विस्तार होता दिखाई दे रहा है क्योंकि सिट की तरफ से कोटकपूरा गोलीकांड के साथ-साथ बहबल कलां गोलीकांड मामले में भी इनको नामजद किए जाने की सूरत में गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई है। सिट की तरफ से यह दावा किया गया है कि मिले पुख्ता सबूतों के अनुसार 14 अक्तूबर, 2015 को कोटकपूरा और बहबल कलां गोली कांड समय धरनाकारियों के विरुद्ध ताकत का प्रयोग करने वाली पुलिस पार्टियों का नेतृत्व आई.जी उमरानंगल कर रहे थे। 

सिट की तरफ से जल्द ही फैसला लिए जाने की सूरत में पुलिस की तरफ से बहबलकलां गोलीकांड में भी उमरानंगल को पटियाला जेल में से किसी भी समय प्रोडक्शन वारंट पर लाया जा सकता है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद सरकारी नियमानुसार 48 घंटे जेल में रहने की सूरत में गृह मंत्रालय की तरफ से आई.जी उमरानंगल को निरस्त करके चार्जशीट भी कर दिया गया है। यह भी बताने योग्य है कि स्थानीय सैशन कोर्ट में आई.जी उमरानंगल की तरफ से अपनी जमानत की दर्खास्त लगाई हुई है जिसकी सुनवाई 6 मार्च को होगी।

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