Edited By Mohit,Updated: 22 Nov, 2019 09:27 PM
शहर की एक अदालत ने 1995 में बरामद विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद से जुड़े मामले में.........
लुधियानाः शहर की एक अदालत ने 1995 में बरामद विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद से जुड़े मामले में बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को शुक्रवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वीर वशिष्ठ की अदालत ने उसे रिहा करने के आदेश जारी किए। हवारा हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में जेल में ही रहेगा। हवारा अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
बचाव पक्ष के वकील जसपाल सिंह मंजपुरा ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने यहां 23 दिसंबर 1995 को उनके मुवक्किल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दावा किया था कि पांच किलो आरडीएक्स, एक एके-56 राइफल, 60 कारतूस, एक रिमोट कंट्रोल और एक वायरलेस सेट यहां नयी कुंदन पुरी इलाके से बरामद किया गया था। यह बरामदगी 1995 में हवारा द्वारा किए गए खुलासे के बाद हुई थी।