Edited By Subhash Kapoor,Updated: 07 Sep, 2022 03:26 PM

कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका पर सुनवाई आज कोर्ट में हुई।
लुधियाना (मेहरा): कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका पर सुनवाई आज कोर्ट में हुई। आशु के वकीलों ने बहस करते हुए आशु को सियासी बदले के तहत मामले में नामज़द एवं गिरफ्तार किए जाने के आरोप लगाए व कहा कि आशु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आशु ने मंत्री रहते तमाम नियमों का पालन किया था और उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, वहीं सरकारी वकील व अन्य ने बहस करते हुए कहा कि घोटाले में सीधे तौर पर पूर्व मंत्री का हाथ है। उन्होंने कहा कि आर.के. सिंगला के माध्यम से सभी घोटालों को अंजाम दिया गया। पुलिस को आशु के नज़दीकी की प्रॉपर्टी सम्बन्धी जानकारी भी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में शिकायत करने वालों को धमकाया जा रहा है और जेल से बाहर आकर आशु मामले के सबूतों से छेड़छाड कर सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आशु की जमानत रद्द की जाए। अदालत बहस सुनने के बाद आशु की ज़मानत पर फैसला 9 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here