Punjab : अब बसों में नहीं सुन पाएंगे ये गाने, प्रशासन ने जारी किए ये orders

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Jan, 2024 07:48 PM

administration s instructions regarding songs played in buses

बसों में अश्लील गाने बजाने वालों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।

पंजाब डैस्क : बसों में अश्लील गाने बजाने वालों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट बरनाला सतवंत सिंह ने सभी निजी व सरकारी बसों में अश्लील गाने चलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी चालक या परिचालक की अपनी बसों में अश्लील गाने बजाने संबंधी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं ध्वनि प्रदूषण को देखते जिला प्रशासन ने सभी मैरेज पैलेसों, धार्मिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मैरेज पैलेस या अन्य किसी कार्यक्रम में ध्वनि यंत्रों का उपयोग करना है तो उसे बकायदा जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी, अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 27 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे तथा आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि आम तौर पर अधिकतर बसों में गाने बजाने के चलते लोगों को परेशानी होती है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने उक्त कदम उठाया है तथा बसों में अश्लील गाने बजाने पर रोक लगा दी है। 

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