Edited By Kalash,Updated: 05 Feb, 2025 06:37 PM

नूरपुरबेदी पुलिस ने नजदीकी गांव बरारी में 5 युवाओं को एक विवाह समारोह में हवाई फायरिंग करते समय हथियारों सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है।
नूरपुर बेदी (भंडारी): जिला पुलिस प्रमुख रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना, रूपिंदर कौर कप्तान पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूपनगर और उप-कप्तान पुलिस श्री आनंदपुर साहिब अजय सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बुरे तत्वों को काबू करने और विवाह समागमों में असले के इस्तेमाल को नकेल डालने के लिए चलाई गई मुहिम के तहत नूरपुरबेदी पुलिस ने नजदीकी गांव बरारी में 5 युवाओं को एक विवाह समारोह में हवाई फायरिंग करते समय हथियारों सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है।
इस संबंध में नूरपुरबेदी थाने एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि उपरोक्त आदेशों के तहत कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा भी विभिन्न टीमों का गठन करके क्षेत्र में भेजा गया था। जिसके तहत गत रात ए.एस.आई. प्रदीप शर्मा की अगुवाई में एक पुलिस पार्टी में शामिल सीनियर कांस्टेबल जसवंत सिंह, कांस्टेबल सुखविंदर सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार और पी.एच.जी. लक्ष्मण दास क्षेत्र के ऊपरी घाट के गांवों में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें क्षेत्र के गांव बरारी में एक विवाह समारोह के दौरान फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई।
जिस पर तुरंत हरकत दिखाते हुए जब उक्त पुलिस पार्टी इस विवाह समारोह में जब पहुंची तो 5 युवक हाथों में हथियार लिए हवाई फायरिंग कर रहे थे। थाना प्रमुख ढिल्लों ने बताया कि उक्त युवाओं की पहचान नवीन कुमार पुत्र कुलदीप कुमार निवासी गांव बणी, थाना श्री आनंदपुर साहिब, जगदीप सिंह पुत्र परमिंदर सिंह निवासी गांव भरतगढ़, थाना कीरतपुर साहिब, हरविंदर सिंह पुत्र बंसी राम, बिक्रम चंदेल पुत्र केवल सिंह, प्रभजोत सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी गांव सेरी, थाना नालागढ़, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि उक्त युवाओं से 1 रिवॉल्वर 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 चले हुए कारतूस, एक 12 बोर डी.बी.बी.एल. राइफल और 1 चला हुआ कारतूस बरामद किया गया है। थाना प्रमुख ढिल्लों ने बताया कि यह रिवॉल्वर लाइसैंसी है जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है।
उन्होंने कहा कि नाजायज असला रखने और लोगों की जान-माल को खतरे में डालकर फायरिंग करने के मामले में इन दोषियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर देर शाम को अदालत में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायधीश ने इन दोषियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
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