32 साल पुराने मामले में 3 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा, जानें पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 30 Mar, 2023 02:13 PM

3 policemen sentenced to 5 5 years in 32 year old case know the whole matter

32 साल पुराने एक मामले में गलत तरीके से हिरासत में रखने के मामले में सी.बी.आई. कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है।

मोहाली : 32 साल पुराने एक मामले में गलत तरीके से हिरासत में रखने के मामले में सी.बी.आई. कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में तत्कालीन इंस्पेक्टर सूबा सिंह, उनके सहयोगी रवेल सिंह और दलबीर सिंह शामिल हैं। पीड़िता के वकील जगजीत सिंह ने बताया कि 1991 में झबल थाना तरनतारन में तैनात इंस्पेक्टर सूबा सिंह की टीम ने बलजीत सिंह और उसके भाई परमजीत सिंह को हिरासत में लिया था।

पुलिस ने कुछ समय बाद परमजीत सिंह को रिहा कर दिया, लेकिन उसके भाई बलजीत सिंह को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में गायब कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी जांच सी.बी.आई. को सौंप दी थी।

जांच के आधार पर सी.बी.आई. ने तत्कालीन इंस्पेक्टर सूबा सिंह, उनके सहयोगी रवेल सिंह, दलबीर सिंह और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद सी.बी.आई. ने सभी आरोपियों के खिलाफ चालान जारी किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्कालीन इंस्पेक्टर सूबा सिंह, उनके सहयोगी रवेल सिंह और दलबीर सिंह को 5-5 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है।

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