नशा तस्करी के आरोप में 2 को 10-10 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Sep, 2017 12:45 PM

10 10 years of imprisonment for drug smuggling

एडीशनल सैशन जज मोहम्मद गुलजार की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में 2 अलग-अलग मामलों में 2 व्यक्तियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पहले केस में जस्सा सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी गांव खेड़ी फत्तण समाना को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने...

पटियाला(बलजिन्द्र): एडीशनल सैशन जज मोहम्मद गुलजार की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में 2 अलग-अलग मामलों में 2 व्यक्तियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पहले केस में जस्सा सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी गांव खेड़ी फत्तण समाना को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

जस्सा सिंह को थाना सदर समाना के ए.एस.आई. मनजीत सिंह ने 29 मई 2014 को 1100 नशीली गोलियां और 9 किलो भुक्की समेत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था। 

इसी तरह दूसरे केस में अमन कुमार पुत्र कमल कुमार निवासी कैथल को नशा तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अमन कुमार को थाना सदर समाना के एस.आई. शिव कृपाल सिंह ने 5 मार्च 2015 को 1500 नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था।
 

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