आयकर अदा न करने पर 1 वर्ष की कैद

Edited By Updated: 22 Feb, 2017 09:56 AM

1 year in jail for failure to pay income tax

आयकर अदा न करने तथा आयकर विभाग को गलत जानकारियां देने के 2 अलग-अलग मामलों में अदालत ने एक कारोबारी को 1-1 साल की सश्रम कैद व 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

भटिंडा (परमिंद्र): आयकर अदा न करने तथा आयकर विभाग को गलत जानकारियां देने के 2 अलग-अलग मामलों में अदालत ने एक कारोबारी को 1-1 साल की सश्रम कैद व 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए आयकर अधिकारी (मुख्यालय) भटिंडा एल.डी. बांसल ने बताया कि फरीदकोट निवासी सतवंत सिंह पैसे के लेन-देन का कारोबार करता था। उक्त व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच करने से विभाग को पता चला कि उसने 1998-99 की आयकर रिटर्न नहीं भरी, जबकि विभाग को गुमराह करने के लिए गलत जानकारियां मुहैया करवाईं।

आयकर विभाग ने अधिनियम 276-सी के तहत टैक्स छुपाने, जुर्माना न देने, देय ब्याज न देने के अलावा अधिनियम-277 के तहत गलत बयान देने व गलत जानकारियां देने के आरोपों में उसके खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फरीदकोट द्वारा उसे उक्त मामले में 1 वर्ष की कैद तथा 1500 रुपए जुर्माना किया गया था जिसकी अपील उसने सैशन कोर्ट में की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सैशन जज ने उसकी उक्त सजा को बरकरार रखा। जुर्माना न भरने की दशा में उसे 2 माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। 

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