वर्क परमिट के स्थान पर टूरिस्ट वीजा देकर भेजा दुबई, ठगे 1.65 लाख

Edited By swetha,Updated: 08 Feb, 2020 11:10 AM

fraud case

वर्क परमिट के स्थान पर टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज कर 1.65 लाख रुपए की ठगी करने वाले एजैंट के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

नवांशहर(त्रिपाठी, मनोरंजन): वर्क परमिट के स्थान पर टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज कर 1.65 लाख रुपए की ठगी करने वाले एजैंट के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एस.एस.पी. को दी शिकायत में बलजीत सिंह पुत्र संत राम निवासी राहों ने बताया कि वह लुधियाना के एक होटल में नौकरी करता है तथा इससे पहले जिस होटल में वह जॉब करता था वहां उसके साथ काम करने वाली एक लड़की ने उसे कैथल (हरियाणा) में एक ट्रैवल एजैंट श्याम सुंदर उर्फ श्याम मिश्रा पुत्र कृष्ण मिश्रा संबंधी बताया कि वह विदेश भेजता है।

उसने बताया कि उक्त जानकारी के आधार पर जब उसने उक्त एजैंट से उसके निवास स्थान पर चलने वाले ऑफिस में सम्पर्क किया तो उसने उसे भरोसा दिया कि वह उसे एक होटल में काम करने के लिए 2 वर्ष के वर्क परमिट पर दुबई भेज देगा। जहां उसे 45-50 हजार रुपए वेतन, वर्ष में 15 दिन की छुट्टी तथा नि:शुल्क टिकट होटल मालिक की ओर से मिलेगी। उसने बताया कि उक्त सौदे के लिए उक्त एजैंट ने 1.65 लाख रुपए की मांग की तथा उक्त राशि जिसमें 30 हजार रुपए, पासपोर्ट तथा शेष राशि एजैंट ने अपने खाते में नवांशहर अदा कर ली। शिकायतकत्र्ता ने बताया कि उसे वर्क परमिट के स्थान पर टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा गया। काफी संघर्ष के बाद उसे एक होटल में मात्र 28 हजार रुपए की नौकरी मिली जिस पर होटल मालिक ने कहा कि यदि उसे 2 वर्ष का वर्क परमिट लेना है तो 1.44 लाख रुपए की सरकारी फीस उसे स्वयं अदा करनी होगी तथा होटल में 13 घंटे काम के अतिरिक्त सप्ताह में कोई अवकाश भी नहीं है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि टूरिस्ट वीजा पर होने के चलते उसे वापस इंडिया आना पड़ा। उसने जब उक्त एजैंट से बात की तो उसने उसकी राशि वापस करने से साफ इन्कार कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में उसने वायदा खिलाफ करके तथा झांसे में लेकर 1.65 लाख रुपए की ठगी करने वाले एजैंट के खिलाफ कानून तहत कार्रवाई करने की मांग की। उक्त शिकायत की जांच आर्थिक अपराध विंग के इंचार्ज इंस्पैक्टर सतनाम सिंह की ओर से करने उपरान्त दी गई नतीजा रिपोर्ट के आधार पर थाना सिटी नवांशहर की पुलिस ने एजैंट श्याम सुंदर के खिलाफ धारा 406, 420 तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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