Edited By Tania pathak,Updated: 23 Aug, 2020 05:43 PM

पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी...
पंजाब/चंडीगढ़: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों में भी समय-समय पर बदलाव हो रहा है। गौरतलब है कि भारत में पॉजिटिव मामलों की संख्या 30 लाख पार कर चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। Unlock 3 को लेकर जारी हुए इस निर्देशों में तमाम नई गाइडलाइंस मुख्य रूप से शामिल की गयी है।
Unlock 3 की मुख्य बातें
अभी तक लोग अपने स्तर पर यातायात और व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर चुके है, हालांकि सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए यातायात और व्यापारिक गतिविधियों में रूकावट के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अनलॉक की मौजूदा प्रक्रिया में किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाएं। केंद्र सरकार ने यह साफ करने की कोशिश की है कि किसी भी नागरिक को प्रदेश के भीतर एवं बाहर आने जाने से नहीं रोका जा सकता।
निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा।
पंजाब में सख्ती से लागू हुआ लॉकडाउन
पंजाब में भी संक्रमित मामलों में तेजी से उछाल के कारण राज्य सरकार द्वारा फिर से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है हालांकि ये वीकेंड के दौरान किया जाएगा। यह आदेश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। इसी के साथ केंद्र की गाइडलाइंस के बाद पंजाब में जरूरी सामान की डिलीवरी वाले वाहनों को स्टेट हाईवे, इंटर स्टेट में मूवमेंट, बसों, ट्रेन और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भी आने-जाने की इजाजत होगी।