Edited By Kalash,Updated: 29 May, 2024 05:41 PM
![jalandhar dry day](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2022_11image_13_07_357452415meat-liquorshopswillre-ll.jpg)
जालंधर मतदान क्षेत्र में किसी होटल, खाने के घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी शराब या इसी प्रकार का कोई अन्य मादक पदार्थ नहीं बेचा, परोसा या वितरित नहीं किया जाएगा।
जालंधर : 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 जून को होने वाली मतगणना के मद्देनजर, जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से धारा 135 (सी) के तहत और भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30 मई को शाम 06:00 बजे से 1 जून को मतदान समाप्ति तक 48 घंटे की अवधि के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ड्राई डेज के दौरान 01 जून को और उसके बाद मतगणना के दिन 04 जून को जिला जालंधर मतदान क्षेत्र में किसी होटल, खाने के घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी शराब या इसी प्रकार का कोई अन्य मादक पदार्थ नहीं बेचा, परोसा या वितरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शराब बेचने/परोसने वाली किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी प्रकार क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और किसी के द्वारा चलाए जा रहे होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह, बिना लाइसेंस वाले परिसर में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को आबकारी कानून के तहत सख्ती से लागू किया जाएगा। इस आदेश की आवश्यकता को देखते हुए, इसे आम जनता के नाम एकतरफा पारित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर, जालंधर/एस.एस.पी. (ग्रामीण), जालंधर, डिप्टी कमिश्नर, आबकारी, जालंधर जोन, सहायक कमिश्नर, आबकारी, जालंधर-1 और जालंधर -2 इस आदेश का लागू करना सुनिश्चित करेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here