Edited By Kalash,Updated: 17 Jul, 2023 06:12 PM
स्थानीय सेशन जज नवजोत कौर की अदालत ने एक मामले का फैसला करते हुए दुष्कर्म के आरोप में नामजद किए गए एक व्यक्ति को बरी करने का हुक्म दिया है
फरीदकोट (जगदीश): स्थानीय सेशन जज नवजोत कौर की अदालत ने एक मामले का फैसला करते हुए दुष्कर्म के आरोप में नामजद किए गए एक व्यक्ति को बरी करने का हुक्म दिया है।
जानकारी के अनुसार गांव किलानौं के एक व्यक्ति ने थाना सदर कोटकपूरा में लछमन सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी फत्तनवाला श्री मुक्तसर साहिब के खिलाफ केस दर्ज करवाया था कि उसकी लड़की जो अपने ताया के घर गांव संधवां गई हुई थी। लछमन सिंह उसे तिथि 18/19-11-2019 की दर्मियानी रात फुसलाकर कहीं ले गया था। इस पर पुलिस की ओर से अदालत में पेश किए गए मुकद्दमे पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने सफाई पक्ष के वकील मनप्रीत सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए व पेश किए गए दस्तावेज के आधार पर उक्त व्यक्ति को बरी कर दिया गया।
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