अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को  12-12 वर्ष कैद व जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 07 Dec, 2019 08:43 AM

court sentence drug smuggler

10 किलो हैरोइन बरामद किए जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरजीत सिंह खालसा की अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों 63 वर्षीय अंग्रेज सिंह व 46 वर्षीय प्रभजीत सिंह को 12-12 वर्ष की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना किया है।

अमृतसर(महेन्द्र): 10 किलो हैरोइन बरामद किए जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरजीत सिंह खालसा की अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों 63 वर्षीय अंग्रेज सिंह व 46 वर्षीय प्रभजीत सिंह को 12-12 वर्ष की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना किया है।

जुर्माना न अदा करने पर उन्हें 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी, जबकि आरोपियों सुखदेव सिंह ऊर्फ सुक्खा व अमोलक सिंह को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। थाना स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल द्वारा 30-8-2014 को मामला दर्ज कर इंस्पैक्टर बलबीर सिंह ने जांच के बाद गांव भरोभाल निवासी अंग्रेज सिंह  तथा गांव होशियार नगर निवासी प्रभजीत सिंहके सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के साथ संबंध थे। 

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