Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 12:22 PM
आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगमों, नगर क ौंसिलों को अब पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किराए की प्रापर्टी को बेचने की अधिसूचना जारी की है। ऐसे में सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आने की संभावना है जिसका फायदा किराएदार व...
बठिंडा(विजय): आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगमों, नगर क ौंसिलों को अब पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किराए की प्रापर्टी को बेचने की अधिसूचना जारी की है। ऐसे में सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आने की संभावना है जिसका फायदा किराएदार व सरकार दोनों को होगा।
निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पत्र नंबर 5681, म्यूनिस्पिल एक्ट धारा 1991 व नगर निगम एक्ट 1976 की संशोधन स्कीम 2017 के तहत अधिसूचना जारी की गई।
पंजाब की सभी नगर निगमों, नगर कौंसिलों को निर्देश जारी किए गए कि 20 वर्ष से अधिक समय से किराए पर बैठे किराएदारों को सरकार द्वारा जारी किए गए क्लैक्टिव रेटों के तहत आवेदन स्वीकार होने पर 25 प्रतिशत 30 दिनों में तथा बाकी रकम 3 वार्षिक किस्तों में बिना ब्याज अदा करनी होगी और अदायगी करने वाले को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगर निगम की स्कीम के तहत 150 वर्ग गज व नगर परिषद/पंचायत के मामलों में 200 गज तक की जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। आवेदनकत्र्ता को 20 वर्ष तक के कब्जे संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। आवेदनकत्र्ता को 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ देना होगा और 31 दिसम्बर तक आवेदन करने की छूट दी गई है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।