चुनाव अफसर ने शराब विक्रेताओं को जारी किए दिशा-निर्देश, दी चेतावनी

Edited By Urmila,Updated: 18 Mar, 2024 11:57 AM

election officer issued guidelines to liquor sellers warned

उन्होंने अंतर्राज्यीय नाकों पर तीखी नजर रखी हुई है, शराब की बिक्री का रिकार्ड रोजाना के आधार पर स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज करें,

संगरूर : जिला चुनाव अफसर जतिन्द्र जोरवाल के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त जिला चुनाव अफसर आकाश बांसल ने आबकारी व कर विभाग के अधिकारियों तथा शराब के विक्रेताओं के साथ मीटिंग करते लोकसभा चुनाव संबंधी भारतीय चुनाव कमीशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए। अतिरिक्त जिला चुनाव अफसर ने कहा कि चुनाव की समूची प्रक्रिया दौरान वोटरों के लुभाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले हर तरह के संभावित ढंगों को सख्ती से नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा आदर्श आचार संहिता की किसी भी ढंग से उल्लंघना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त जिला चुनाव अफसर ने शराब का गैर कानूनी ढंग से भंडार करने से रोकने के लिए चौकसी बढ़ाए जाने की हिदायत की।

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उन्होंने अंतर्राज्यीय नाकों पर तीखी नजर रखी हुई है, शराब की बिक्री का रिकार्ड रोजाना के आधार पर स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज करें, किसी भी ठेके पर शराब की ज्यादा बिक्री का मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करने, पड़ोसी राज्य से जुड़ते जिला संगरूर के गांवों के रास्तों पर मुस्तैदी बढ़ाने, समय-समय पर छापामारी करने, एक्साइज टीमों को पुलिस के साथ तालमेल रखने, रिपोर्टें समय पर भेजने समेत और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मीटिंग दौरान ए.ई.टी.सी. रोहित गर्ग, ए.ई.टी.सी. (जी.एस.टी.) सुनीता बतरा, ई.टी.ओ. रूपिन्द्र रंधावा, तहसीलदार चुनाव परमजीत कौर समेत जिले भर से शराब के ठेकेदार भी हाजिर थे।

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