Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Mar, 2025 08:48 PM

शहर में अपने ही भाई से धोखाधड़ी करने के मामले में दो भाइयों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि गुरमीत सिंह, जोकि आलू व्यापारी है, से ठगी करने के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट ने 3-3 साल कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माना अदा...
जालंधर : शहर में अपने ही भाई से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने दो सगे भाइयों के खिलाफ सख्त फैसला दिया है। बताया जा रहा है कि गुरमीत सिंह, जोकि आलू व्यापारी है, से ठगी करने के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट ने 3-3 साल कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न देने पर दोनों को एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। आरोपियों की पहचान प्रितपाल सिंह और नवदीप सिंह के रूप में हुई है, जिनकी अपने तीसरे भाई गुरमीत सिंह की गुरु तेग बहादुर एन्कलेव जालंधर स्थित कोठी को देख नीयत बदल गई और उसे हड़पने की नीयत से ठगी-जालसाजी को अंजाम दिया। आलू व्यापारी गुरमीत ने शिकायत की थी कि साल 2010 के दौरान जब वह बैंगलौर से जालंधर कोठी में आया तो उसकी कोठी में प्रितपाल ने कब्जा कर लिया था। इसी केस में कोर्ट ने आज दोनों आरोपियों के खिलाफ उक्त सजा सुनाई है।
बता दें कि करीब 13 साल बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को आज उक्त सुनाकर दंडित किया है, जबकि दोनों की पत्नियों को कोर्ट ने मुक्त कर दिया है। दरअसल जांच पड़ताल दौरान दोनों भाइयों पर लगे आरोप साबित होने पर कोर्ट ने उक्त फैसला दिया है। जांच दौरान पता चला है कि प्रितपाल ने अपने भाई गुरमीत के फर्जी साइन करके अर्जी पेश की और उस पर दूसरे भाई नवदीप सिंह ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे।