Loksabha Election : सरकारी प्रापर्टी पर सियासी होर्डिंग लगाने वालों पर हो सकता है यह Action

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Mar, 2024 11:02 PM

this action can be taken against those who put up political hoardings

लोकसभा चुनाव के लिए कोड लागू होने के बाद अवैध रूप से लगे सियासी होर्डिंग हटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो 72 घंटे की डेडलाइन फिक्स की गई थी, वो मंगलवार शाम को खत्म हो गई है, जिसके बाद सरकारी प्रापर्टी पर सियासी होर्डिंग लगाने वालों पर केस दर्ज हो...

लुधियाना (हितेश) : लोकसभा चुनाव के लिए कोड लागू होने के बाद अवैध रूप से लगे सियासी होर्डिंग हटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो 72 घंटे की डेडलाइन फिक्स की गई थी, वो मंगलवार शाम को खत्म हो गई है, जिसके बाद सरकारी प्रापर्टी पर सियासी होर्डिंग लगाने वालों पर केस दर्ज हो सकता है।

यहां बताना उचित होगा कि चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च दोपहर को लोकसभा चुनावों के शेडयूल की घोषणा करने के कुछ देर बाद ही नगर निगम की टीमें फील्ड में उतर गई थी, जिनके द्वारा चारों जोनों के अधीन आते इलाके में सरकारी बिल्डिंगों, खंभों, पुलों आदि पर लगे सियासी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, झंडे हटाने सहित वाल पेंटिंग खत्म करने की कार्रवाई की गई।

यह भी पढ़ें- Punjab में बड़े Racket का पर्दाफाश, सरकारी कर्मचारियों से मिलकर करता था ये काम

इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग को भेज दी गई है, जिसके बाद सरकारी बिल्डिंगों, खंभों, पुलों आदि पर सियासी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, झंडे लगाने सहित वाल पेंटिंग करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक डिफेसमेंट आफ पब्लिक प्राप्र्टी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।

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