5 Scanning Center पर औचक चैकिंग, मौके पर मची खलबली

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 05:54 PM

surprise inspection at 5 scanning centres

सिविल सर्जन के निर्देश पर जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. हरीश किरपाल ने बंगा शहर के 5 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड स्कैन सैंटर का औचक निरीक्षण किया। इंस्पैक्शन के दौरान सभी स्कैन सैंटर में मेटेन किए जाने वाले जरूरी रिकॉर्ड, रजिस्टर और दूसरे दस्तावेजों की...

नवांशहर,  (त्रिपाठी) : सिविल सर्जन के निर्देश पर जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. हरीश किरपाल ने बंगा शहर के 5 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड स्कैन सैंटर का औचक निरीक्षण किया। इंस्पैक्शन के दौरान सभी स्कैन सैंटर में मेटेन किए जाने वाले जरूरी रिकॉर्ड, रजिस्टर और दूसरे दस्तावेजों की डिटेल में जांच की गई। इसके साथ ही यह भी पक्का किया गया कि हर सैंटर पर पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जरूरी साइन बोर्ड साफ-साफ लगे हों और नियमों का पूरी तरह से पालन हो रहा हो।

जिला परिवार कल्याण अधिकारी ने बताया कि पी.सी.-पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत गर्भ में लिंग जांच करना कानूनी तौर पर एक गंभीर जुर्म है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैल्थ डिपार्टमैंट समय-समय पर एैसी सरप्राइज चैकिंग करता रहेगा ताकि जिले में लिंग अनुपात को बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड स्कैन सैंटर के संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने सभी रिकॉर्ड अपडेट रखें, नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन पक्का करें। डॉ. हरीश किरपाल ने आम लोगों से भी अपील की कि अगर कहीं भी पी.एन.डी.टी. एक्ट के उल्लंघन की कोई जानकारी मिले, तो वे तुरंत हैल्थ डिपार्टमैंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव पी.एन.डी.टी. को-ऑर्डिनेटर हरनेक सिंह भी मौजूद थे।

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