पंजाब के इस शहर में सख्त पाबंदी, Hotel-मैरिज पैलेस पर भी लग गया Rule

Edited By Vatika,Updated: 17 Dec, 2024 10:57 AM

strict restrictions imposed in this city of punjab

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक  चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

खमाणों: जिला मैजिस्ट्रेट फतेहगढ़ साहिब डॉ. सोना थिंद ने जिले में विभिन्न प्राबंदियों के आदेश जारी किए हैं। 

राजनीतिक दलों, पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सियासी जलसों, रैलियों  रोष धरने, समाजिक, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अलग-अलग समागमों दौरान किसी भी सार्वजिन स्थानों पर लाऊड स्पीकरों के इस्तेमाल, शादी के मौके मैरिज पैलेस, क्लबों, होटलों और खुले स्थान पर डी.जे. आर्केस्टरां आदि को लेकर  पंजाब वाद्ययंत्र (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 में निर्धारित शर्तों के तहत उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी के बिना संगीत वाद्ययंत्र नहीं बजाए जा सकेंगे।

मंजूरी के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक  चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लाउड स्पीकर, ऑडियो/संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि भी आयोजन स्थल, धार्मिक स्थल एवं भवन की चारदीवारी के भीतर ही रखी जाए। प्रेशर हार्न पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थान, भवन, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्तरां और मेलों के आयोजकों द्वारा तेज और धमकी भरे संगीत और अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!