पंजाबियों सावधान! लग गई सख्त पाबंदियां, न करें ये गलती

Edited By Kamini,Updated: 01 Jan, 2025 07:16 PM

strict restrictions have been imposed

सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं जो 23 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

फरीदकोट : पंजाब के फरीदकोट जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए फरीदकोट में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 23 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

शामियाना लगाकर कार्यक्रम करने पर पाबंदी

एक अन्य आदेश में जिला फरीदकोट की सीमा के भीतर लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही जिला फरीदकोट के शहरी क्षेत्रों में संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना गली, मोहल्ले, धार्मिक या खुशी आदि के समागम समय पर  सार्वजनिक स्थानों पर शामियाना लगाकर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, जलसा, रैली आदि आयोजित नहीं की जाएगी।

5 से अधिक इकट्ठ पर लगी पाबंदी

जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने, जुलूस एवं विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों या अवसरों पर प्रबंधन के लिखित अनुरोध पर संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी लेकर बिना मंजूरी के सार्वजनिक बैठकें और धार्मिक जुलूस निकाले जा सकते हैं। यह आदेश पुलिस, होम गार्ड, सरकारी ड्यूटी पर तैनात सैनिकों/अर्धसैनिक बलों तथा विवाह एवं शांतिपूर्ण जुलूसों पर लागू नहीं होगा।

घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर पाबंदी

इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने किसी भी रेस्तरां, ढाबा चाय की दुकानों आदि के मालिकों द्वारा अपने व्यावसायिक परिसर में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 23 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।

नाबालिगों द्वारा वाहनों के उपयोग पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने दोपहिया वाहनों के पीछे 3 सवारियों (बच्चों को छोड़कर), बिना नंबर प्लेट, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को वाहनों (मोटरसाइकिल और स्कूटर) का उपयोग करने और विभिन्न अवाजों वाले हार्न बजाने और वाहन पर साइलेंसर निकालकर डरावनी आवाजें/दिल कंबाऊ आवाजे पैदा करने पर पूर्ण तौर पर मनाही के आदेश जारी किए है। 

हथियारों पर पाबंदी

मैरिज पैलेसों, होटलों, ढाबों, अस्पतालों आदि तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थानों, मेलों आदि में लाइसेंसी हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने तथा इसके साथ ही लाइसेंस धारकों द्वारा हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे जिला फरीदकोट की सीमा के भीतर डब में छुपाकर हथियार ले जाना भी प्रतिबंधित है। अगर हथियार लेकर जाना है तो वह कवर में होना चाहिए। छुपाकर और बिना लाइसेंस वाले हथियार ले जाने वालों को काबू किया जाएगा। इसके साथ ही नंगी तलवारें, भाले और किसी भी तरह के तेजधार हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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