पंजाब के इस जिले में सख्त आदेश जारी, 22 दिसंबर तक रहेंगे लागू

Edited By Vatika,Updated: 19 Dec, 2024 12:11 PM

strict orders issued in this district of punjab

पंजाब में नगर निगम चुनाव 21 दिसंबर को होने हैं।

मोहाली: पंजाब में नगर निगम चुनाव 21 दिसंबर को होने हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव प्रक्रिया को उचित तरीके से संचालित करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के  गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तु और तेज हथियार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के गांवों में 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक  किसी भी प्रकार के शस्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, हथियार आदि पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति की  ध्यान में रखते हुए आम जनता के नाम पर एकतरफ़ा आदेश पारित किया जाता है।

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