पंजाब SIT ने डेरा सिरसा में डा. नैन से पूछे 75 सवाल

Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Dec, 2021 11:33 AM

sit asked 75 questions to dr nain in dera sirsa

आई.जी. सुरेंद्र पाल सिंह परमार की अगुवाई में एस.आई.टी. (सिट) ने आज दूसरी बार डेरा सिरसा जाकर डा. पी.आर. नैन से साढ़े 4 घंटे.......

फरीदकोट(राजन, जगदीश): आई.जी. सुरेंद्र पाल सिंह परमार की अगुवाई में एस.आई.टी. (सिट) ने आज दूसरी बार डेरा सिरसा जाकर डा. पी.आर. नैन से साढ़े 4 घंटे पूछताछ की। वहीं डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंसां इस बार भी जांच में शामिल नहीं हुई। आई.जी. परमार ने बताया कि 75 सवालों के जवाब डा. नैन से मांगे गए जिनसे सिट संतुष्ट नहीं है। 125 के करीब सवालों के जवाब लिए जाने थे।

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हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के अधिकारी डा. नैन की पटीशन की सुनवाई करते हुए विशेष जांच टीम को आदेश दिए हैं कि वह डेरे के अंदर ही उनसे पूछताछ करे। डा. नैन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उसकी उम्र 65 साल से अधिक है और उसकी सेहत भी ठीक नहीं। इसलिए वह जांच टीम के आदेश मुताबिक पेश नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने इस पटीशन के साथ सहमत होते हुए जांच टीम को डेरा सच्चा सौदा में जाकर पूछताछ करने के लिए कहा है और साथ ही डेरा सच्चा सौदा के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह पूछताछ में पूरा सहयोग दें। दूसरी ओर बेअदबी मामलों को देख रहे डेरा सिरसा के एडवोकेट के अनुसार यह कार्रवाई उनकी हाजिरी में नहीं हुई। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया कि बेअदबी मामलों में सी.बी.आई. की तरफ से क्लीन चिट देकर कलोजर की रिपोर्ट भी दी जा चुकी है, फिर भी यह जांच क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामलों से डेरा सिरसा का कोई संबंध नहीं है।

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बेअदबी मामले की सुनवाई 15 दिसम्बर तक मुल्तवी 
वहीं 24-25 सितम्बर 2015 की मध्य रात्रि को ऐतराजयोग्य पोस्टर लगाने और 12 अक्तूबर 2015 को पवित्र स्वरूप के अंग गलियों में बिखेरने के मामले में नामजद डेरा प्रेमियों के खिलाफ सुनवाई ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मिस तर्जनी की अदालत में हुई परंतु अदालत में डेरा प्रेमियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। एस.आई.टी. उक्त मामलों में 6 डेरा प्रेमियों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। आरोपियों ने अदालत को बताया कि पुलिस की तरफ से पेश किए चालान की नकलें उन्हें पूरी नहीं मिलीं। इस कारण आरोप साबित होने के मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 15 दिसम्बर तक मुल्तवी कर दी गई है।

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