स्कूल फीस मामला: कोर्ट ने स्कूल संचालकों से पूछा, ट्यूशन फीस का आधार क्या है?

Edited By Vatika,Updated: 16 Jul, 2020 09:40 AM

school fees case

पंजाब के निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस को लेकर डिवीजन बैंच में सुनवाई के दौरान जस्टिस जसवंत सिंह ने निजी स्कूल संचालकों से पूछा कि सिंगल बैंच ने

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस को लेकर डिवीजन बैंच में सुनवाई के दौरान जस्टिस जसवंत सिंह ने निजी स्कूल संचालकों से पूछा कि सिंगल बैंच ने फैसले में माना है कि ट्यूशन फीस का कोई आधार नहीं है, अब आप बताएं कि किस आधार पर फीस निर्धारित कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी बोर्ड या किसी एक्ट के तहत निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस निर्धारित की गई है?

सवालों का जवाब स्कूलों की कौंसिल के पास नहीं था। मामले में बहस होती इससे पहले ही डिवीजन बैंच के दूसरे जज जस्टिस अग्निहोत्री ने कहा कि वह वकील होते हुए स्कूलों की ओर से केस लड़ते रहे हैं इसलिए वह सुनवाई नहीं कर सकते। मामला एक बार फिर बैंच बदलने के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। हालांकि मामले में वीरवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि वीरवार को उपलब्ध नहीं हैं इसलिए सुनवाई शुक्रवार को रखी जाए जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि एकल बैंच ने पंजाब के निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दी थी। जिस समय से स्कूल खुलेंगे उस समय से एडमिशन फीस, बिल्डिंग फंड व ट्रांसपोर्ट फीस आदि लेने का अधिकार दिया था। फैसले को पेरैंट्स और रा’य सरकार ने डिवीजन बैंच में चुनौती दी है और निजी स्कूल संचालक पार्टी बने हैं।

 

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