शिअद ने कृषि मंडीकरण अधिनियम में संशोधनों को रद्द करने का प्रस्ताव किया पेश

Edited By Tania pathak,Updated: 17 Oct, 2020 10:20 AM

sad proposes to repeal amendments to agricultural mandating act

इस विधेयक में कै. अमरेंद्र सिंह की लीडरशिप वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 2017 में पेश किए गए संशोधनों से किसान हितों को हुए नुक्सान की भरपाई...

चंडीगढ़ (अश्वनी): शिरोमणि अकाली दल ने  एक प्राइवेट मैंबर बिल पेश किया, जिसमें पंजाब कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को हटाने के लिए कहा, ताकि किसानों के निजी संस्थाओं के हाथों शोषण को रोका जा सके।

शिरोमणि अकाली दल के विधायक दल के नेता शरणजीत सिंह ढिल्लों ने विधेयक यहां विधानसभा सचिवालय में पेश किया। इस विधेयक में कै. अमरेंद्र सिंह की लीडरशिप वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 2017 में पेश किए गए संशोधनों से किसान हितों को हुए नुक्सान की भरपाई करने की मांग की गई है। ढिल्लों ने कहा कि 2017 के संशोधित अधिनियम के तहत किसानों को निजी कंपनियों की दया पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि निजी मंडीकरण यार्ड की स्थापना और किसानों की उपज की सीधी खरीद ने इस अधिनियम के तहत पहले दिए गए संरक्षण को छीन लिया था। 

ढिल्लों ने विधानसभा अध्यक्ष राणा के.पी. सिंह से अनुरोध किया है कि वे विधेयक को पेश करने के लिए आवश्यक 15 दिनों के अनिवार्य नोटिस अवधि को माफ करते हुए आगामी विशेष विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक पेश करने की अनुमति दें। ढिल्लों ने कहा कि हमने पूरे राज्य को एक मंडी (प्रधान बाजार यार्ड) बनाने के साथ-साथ 2017 में कृषि उपज बाजार अधिनियम में किए गए संशोधनों को दूर करने के लिए दो अलग-अलग विधेयक पेश किए हैं। अब गेंद कांग्रेस सरकार के पाले में है।  अगर वह इन विधेयकों को स्वीकार नहीं करती है, जो पंजाबियों की भावनाओं को दर्शाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार एक निश्चित मैच खेल रही है और किसानों, खेत मजदूरों व आढ़ती विरोधी है।  

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