Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jul, 2017 11:09 AM
जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने पटियाला जिले की हद में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं जो 6 सितम्बर 2017 तक लागू रहेंगे।
पटियाला(जोसन): जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने पटियाला जिले की हद में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं जो 6 सितम्बर 2017 तक लागू रहेंगे।
लाऊड स्पीकर आदि चलाने की मंजूरी लेने के बावजूद भी रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी इमारत और स्थान में चलाने/बजाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी।