Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Mar, 2018 11:01 AM
अकाली नेता सुखबीर बादल के विधानसभा हल्का जलालाबाद में पिछले दिनों पटवारियों द्वारा स्थानीय कोर्ट कैम्प्लैक्स में दिए गए धरने दौरान धारा 144 की उल्लंघना हुई जिसके लिए स्थानीय वकील भाईचारे ने एक हफ्ते तक बिना मंजूरी कर रहे पटवारियों के धरने के खिलाफ...
चंडीगढ़/जलालाबादः अकाली नेता सुखबीर बादल के विधानसभा हल्का जलालाबाद में पिछले दिनों पटवारियों द्वारा स्थानीय कोर्ट कैम्प्लैक्स में दिए गए धरने दौरान धारा 144 की उल्लंघना हुई जिसके लिए स्थानीय वकील भाईचारे ने एक हफ्ते तक बिना मंजूरी कर रहे पटवारियों के धरने के खिलाफ जिला पुलिस और सिविल प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दर्ज करवाई लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जलालाबाद बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी जिस पर वकीलों का पलड़ा भारी देखते हुए कोर्ट ने डीजीपी पंजाब, डी.सी. फाजिल्का, एस.एस.पी. फाजिल्का, एस.डी.एम. और एस.एच.ओ. जलालाबाद, तहसीलदार सहित कई अधिकारीयों को 20 जुलाई को हाईकोर्ट में जवाब के लिए तलब किया है। कोर्ट ने पटवारियों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाने, सरकारी कार्यों में दखल अंदाजी, आम लोगों को परेशानी और धारा 144 की उल्लंघना करने के आरोप में और उन पर कार्रवाई न करने की वजह पर जवाब मांगा है।