Edited By Vatika,Updated: 28 Aug, 2023 02:52 PM

प्रशासन ने आदेश जारी कर एक बार फिर अपील की है
पंजाब डेस्कः यू.टी. प्रशासन ने आदेश जारी कर एक बार फिर अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कंपनियों की कैब बुक न करें। साथ ही सफेद नंबर वाली कैब और बाइक टैक्सी में भी सफर न करें।
ऐसे करते हुए पकड़े जाने पर ड्राइवर और यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार 2 एग्रीगेटर, कंपनियों ओला और ऊबर को लाइसैंस दिया हुआ है, इसलिए दोनों कंपनियों की ही सिर्फ पीले रंग की नंबर प्लेट वाली कैब बुक करें। प्रशासन ने कैब का अधिकतम किराया 34 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया हुआ है।
कंपनी और ड्राइवर ओवरचार्जिंग करता है तो एस.टी.ए. ऑफिस के नंबर 0172-2700159 और ईमेल आई.डी. sta18chd@nic.in पर शिकायत की जा सकती है। कोई कैब ऑपरेटर गलत या लंबा रूट लेता है तो भी तुरंत पैनिक बटन या पुलिस हैल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है