Edited By Kamini,Updated: 02 Jun, 2025 05:12 PM

बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
पंजाब डेस्क : बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। RBI ने चोरी या धोखाधड़ी की स्थिति में बैंकों की जवाबदेही तय करते हुए नए नियम जारी किए हैं, जिनका हर ग्राहक को पता होना चाहिए। किसी भी बैंक में लॉकर प्राप्त करने के लिए पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर लॉकर बैंक शाखा में उपलब्ध नहीं है, तो इसे वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है और कोई लॉकर खाली होने पर उसे वह लॉकर दे दिया जाता है। वैसे तो बैंक में पहले आधार पर लॉकर दिया दाता है ।
लॉकर के लिए जरूरी दस्तावेज :
- वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
- पता प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- न्यूनतम बैंक बैलेंस
लॉकर से कोई चीज गायब हो जाए, तो क्या होगा?
RBI के नियमों के अनुसार, अगर चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर से कुछ गायब हो जाता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित होती है। जैसे की अगर आपके लॉकर का किराया 2000 रुपये है, तो बैंक को अधिकतम 2,00,000 रुपये का मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, बाढ़, आदि) के कारण हुए नुकसान के मामले में बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे।
बैंक लॉकर का किराया
- SBI 2,000 रुपये 12,000 रुपये
- HDFC Bank 3,000 रुपये 20,000 रुपये
- ICICI Bank 1,200 रुपये 5,000 रुपये
- PNB 1,250 रुपये 10,000 रुपये
- Canara Bank 2,000 रुपये 10,000 रुपये
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक लॉकर में सुरक्षा की जवाबदेही तय की गई है। लेकिन फिर भी यह सलाह दी जाती है कि लॉकर में बहुत ज़्यादा कीमती सामान न रखें, खासकर अगर लॉकर की कीमत किराए से 100 गुना ज्यादा हो। लॉकर की चाबियाँ सुरक्षित रखें। बैंक के साथ किए गए करार को अपने पास रखें। समय-समय पर लॉकर की जांच करें। लॉकर में नकदी रखने की अनुमति नहीं है। लॉकर में रखी वस्तुओं का बीमा नहीं होता है, आप चाहें तो निजी स्तर पर इसका बीमा करा सकते हैं।
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