Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 03:29 PM
टी.वी. देखने गई अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के आरोप में स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कंग की अदालत
लुधियाना (मेहरा): टी.वी. देखने गई अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के आरोप में स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कंग की अदालत ने आरोपी बिमल सिंह निवासी शहीद भगत सिंह कालोनी, शेरपुर को 3 वर्ष की कैद व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत भी 3 साल की कैद की सजा सुनाई है।
इस संबंधी पुलिस थाना मोती नगर द्वारा 10 अगस्त, 2014 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास व पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस संबंधी अबोध बालिका की मां ने पुलिस के पास शिकायत की थी कि उसकी 4 वर्षीय पुत्री 9 अगस्त की रात्रि आरोपी के यहां टी.वी. देखने गई थी और कुछ देर बाद वह रोती हुई वापस आ गई जिसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।