Edited By Kamini,Updated: 25 Jan, 2023 06:49 PM
लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस के केस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसाला सुनाया है।
लुधियाना (स्याल): लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस के केस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसाला सुनाया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट सिमसरजीत बैंस को बड़ी राहत देते हुए रेप मामले में जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने सिमरजीत सिंह बैंस को आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत इरादा कत्ल के मामले में नियमित जमानत दी थी। आपको बता दें कि दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस जेल में बंद थे। 44 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस को सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज था। महिला ने आरोप लगाया था कि वह एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में आत्मनगर से विधायक रहे सिमरजीत सिंह बैंस के संपर्क में आई थी। महिला ने आरोप लगाया कि फायदा उठाकर बैंस ने उसकी मदद करने के बहाने बार-बार बलात्कार किया।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here