रेप केस मामला: High Court ने सिमरजीत बैंस को सुनाया यह फैसला

Edited By Kamini,Updated: 25 Jan, 2023 06:49 PM

rape case high court gave this decision to simarjeet bains

लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस के केस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसाला सुनाया है।

लुधियाना (स्याल): लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस के केस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसाला सुनाया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट सिमसरजीत बैंस को बड़ी राहत देते हुए रेप मामले में जमानत दे दी है। 

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने सिमरजीत सिंह बैंस को आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत इरादा कत्ल के मामले में नियमित जमानत दी थी। आपको बता दें कि दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस जेल में बंद थे। 44 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस को सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज था। महिला ने आरोप लगाया था कि वह एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में आत्मनगर से विधायक रहे सिमरजीत सिंह बैंस के संपर्क में आई थी। महिला ने आरोप लगाया कि फायदा उठाकर बैंस ने उसकी मदद करने के बहाने बार-बार बलात्कार किया।  

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