सिर्फ कुछ घंटे बाकी! पंजाब के लोगों ने अगर न किया ये काम तो फिर पड़ सकता है पछताना

Edited By Kalash,Updated: 31 Aug, 2025 12:16 PM

punjabis last chance

20 प्रतिशत जुर्माना और बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है।

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा ब्याज व जुर्माने के बिना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के दिए गए सुनहरे मौके वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत बकाया कर जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। निवासियों को इस पॉलिसी का अधिकतम लाभ उठाने और बिना जुर्माने के बकाया टैक्स जमा करवाने की सुविधा के लिए, नगर निगम के जोनल सुविधा केंद्र आज रविवार को भी कामकाज के समय के दौरान खुले रहेंगे।

मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार निवासियों की भलाई के लिए काम कर रही है। निवासियों की सुविधा के लिए रविवार को भी सुविधा केंद्र खुले रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने निवासियों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने और बिना ब्याज व जुर्माने के बकाया टैक्स जमा करने की अपील की है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था और इसका भुगतान हर साल स्वै-मूल्यांकन के आधार पर करना होता है। यदि प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने में विफल रहता है, तो नगर निगम द्वारा 20 प्रतिशत जुर्माना और बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। इस ओटीएस नीति के तहत, अब निवासी 31 अगस्त, 2025 तक बिना किसी जुर्माने या ब्याज के बकाया कर जमा कर सकते हैं। बकाया टैक्स नगर निगम के जोनल कार्यालयों में स्थित सुविधा केंद्रों पर जमा किया जा सकता है। निवासियों को 1 सितंबर, 2025 से बकाया कर पर जुर्माना और वार्षिक ब्याज देना होगा।

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