Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Dec, 2024 09:06 PM

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
बठिंडा (विजय वर्मा): जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शादियों, अन्य समारोहों में पटाखे, आतिशबाजी और हथियारों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग पानी की टंकियों या ऊंची जगहों पर चढ़ जाते हैं, जिससे वे खुद को या आम जनता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा शरारती तत्व टंकियों पर चढ़कर पीने के पानी में जहरीली या खतरनाक सामग्री डाल सकते हैं, जिससे आम जनता को हानि हो सकती है। इस तरह की शरारत से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के पानी की टंकियों या ऊंची जगहों पर चढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है।
आदेश के अनुसार, जिले में ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य वाहनों से बिना ढंके मिट्टी या अन्य सामग्रियों को ले जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सेंटरल जेल बठिंडा के 500 मीटर क्षेत्र में ड्रोन कैमरा चलाने/उड़ाने पर और शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जेल के आसपास घूमने पर (मुख्य सड़क को छोड़कर) प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं जिले में सभी पीजी (पेइंग गेस्ट) मालिकों को अपने किरायेदारों/विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन संबंधित पुलिस थाने/सांझ केंद्र में करवाने का आदेश दिया गया है। इससे समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।
पीजी मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अपने परिसर में अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि कोई भी शरारती तत्व छात्रों/किरायेदारों की आड़ में समाज की शांति भंग न कर सके। ये आदेश 7 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।