पंजाब सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट में लिया गया फैसला

Edited By Kalash,Updated: 08 Jul, 2025 01:02 PM

punjab government announcement for employees

व्यापक बनाकर वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी।

पंजाब डेस्क : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2 कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने को हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 5 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए ग्रामीण व्यवसायमुखी प्रशिक्षण संस्था, बादल के लिए सृजित 37 स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे 22 व्यक्तियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने को मंजूरी दी है। वित्त विभाग और पर्सनल विभाग की सलाह अनुसार यह कदम विभाग/सरकार को लंबे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं से राहत दिलाएगा और संस्था में काम कर रहे इन 22 कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित करेगा। 

पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन कर ओ.टी.एस. योजना शुरू करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन करने और पंजाब जीएसटी अधिनियम में ‘वेतन’ शब्द को पुनर्परिभाषित करके कर के आधार को व्यापक बनाकर वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी। करदाता एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे अनुपालन सरल होगा और वसूली प्रक्रिया में सुधार किया जा सकेगा। धारा-11ए, नई धारा 11बी, 11सी और 11डी जोड़कर बकाया निपटाने के लिए ओ.टी.एस. को भी मंजूरी दी गई है ताकि मृत्यु, कंपनी के विघटन या परिसमापन और अन्य मामलों में कर देनदारी का समाधान हो सके।

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