पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब हर साल नहीं लेनी होगी फायर NOC

Edited By Kalash,Updated: 30 Jun, 2025 06:22 PM

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पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की सुविधा के लिए कानून में कई बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फायर एन.ओ.सी. के लिए पिछले समय के दौरान राज्यपाल द्वारा नियमों को हरी झंडी दी गई है। इसके बाद कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी।     

मंत्री सौंद ने कहा कि अगर इसकी विशेषताओं पर गौर करें तो हर साल जो फायर एनओसी लेनी पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में एनओसी 5 साल, दूसरी कैटेगरी में एनओसी 3 साल और तीसरी कैटेगरी में एनओसी एक साल के लिए वैध है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब से लाल फीताशाही कल्चर खत्म कर दिया गया है। पहले आग को पानी या रेत से बुझाया जा सकता था, अब जमाना आगे बढ़ गया है और आधुनिक उपकरण आ गए हैं। 

उन्होंने कहा कि आग से संबंधित कोई आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग प्लान बनाता था तो उसे मार्केट में जाना पड़ता था और फिर सरकार के माध्यम से स्कीम पास करवानी पड़ती थी, लेकिन अब जो आर्किटेक्ट हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे, वे जब ड्राइंग बनाकर पोर्टल पर सबमिट करेंगे तो मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आर्किटेक्ट फायर सेफ्टी प्लान के तहत नक्शा तैयार करेगा, उसे अब किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तरुणप्रीत सौंद ने कहा कि अभी तक कई बिल्डिंग को 18 मीटर ऊंचाई तक की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया गया है।

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