Edited By VANSH Sharma,Updated: 24 Jan, 2025 08:51 PM
वाहनों के दस्तावेज को Online रखने व चेकिंग दौरान ट्रैफिक अधिकारियों और कर्मचारियों को दिखाने पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है
पंजाब डेस्क: वाहनों के दस्तावेज को Online रखने व चेकिंग दौरान ट्रैफिक अधिकारियों और कर्मचारियों को दिखाने पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने 2 पहिया/4 पहिया और कमर्शियल वाहनों के दस्तावेज DIGILOCKER और mParivahan ऐप के जरीए दिखाता है, तो इसे वैध माना जाएगा। यह कदम भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन डिजिटल प्लेटफार्मों को मान्यता दिए जाने के बाद उठाया गया है।
अक्सर देखा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान कई वाहन मालिक अपने दस्तावेज़ इन ऐप्स में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी/कर्मचारी इन डिजिटल दस्तावेजों को सही नहीं मानते। ऐसे मामलों में अब अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन ऐप्स में दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, तो उन्हें मान्य किया जाए। सरकारी आदेश के अनुसार, यदि भविष्य में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज होती है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।